जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की बैठक संपन्न
उमरिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की बैठक कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने जिले में कोटपा अधिनियम की धारा 4 ,5, 6 एवं 7 उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देष दिए । साथ ही सभी विभागों से कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा की गई । आपने कहा कि गुटखा खाने से अनेकों प्रकार की घातक बीमारियां जन्म ले रही है, इसके लिए आवश्य्ाक है कि सार्वजनिक स्थानों, होटलो, बस स्टैंड, स्कूल, कालेज तथा ऐसा क्षेत्र जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है , उन स्थानों को धूम्रपान वर्जित किया जाए तथा जुर्मानें की कार्यवाही की जाए। बैठक में जिला नोडल अधिकारी अनुराधा पटेल के द्वारा कार्यक्रम के जिला एवं विकासखंड स्तर पर कोटपा एक्ट अधिनियम 2003 के तहत धारा धारा 4 की जानकारी दी गई । साथ ही धारा चार के तहत तहत 30 कमरे या 30 लोग व्यक्तियों या उससे अधिक की बैठने की व्यवस्था वाले रेस्टोरेंट पर एक अलग धूम्रपान क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी साथ ही रेस्टोरेंट एवं होटल के प्रवेश द्वार पर 60/30सी एम का गैर धूम्रपान क्षेत्र यहां धूम्रपान करना अपराध है जैसे पोस्टर्स आवश्यक रूप से लगाया जाना होगा नियम का उल्लंघन करने पर मलिक प्रबंधक पर्यवेक्षक द्वारा 200 रूपये तक का अर्थ दंड संबंधित के खिलाफ किया जा सकता है यदि उक्त नियमों का उल्लंघन प्रबंधक द्वारा किया जाता है तो प्रबंधक के विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत अर्थ दंड का भागीदार होगा । उन्होंने बताया की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णता प्रतिबंधित है एवं किसी प्रकार की रेस्पॉन्सरशिप एवं प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा एवं दुकानदार को भारतीय भाषा में20/15 सी एम की चेतावनी तंबाकू से कैंसर होता है या तंबाकू से मौत होती है सफेद पृष्ठभूमि पर लिखी होनी चाहिए उक्त धारा 5 का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना एवं दो वर्ष का करवा या दोनों हो सकता है जिला नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वह उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ को खरीदना वह बेचना अपराध है किसी भी सामान बेचने तंबाकू पदार्थ का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। धारा 6 अ के अनुसार दुकान के मालिक अथवा प्रबंधक को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के स्थान पर 30 बाई 60 सेंटीमीटर का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की की बिक्री दंडनीय अपराध है का पोस्टर लिखा जाना होगा धारा 6 ब के तहत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज 300 फीट के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराधिक है जिसके तहत 200रूपये तक का जुर्माना किया जाएगा अधिनियम धारा 7 के तहत अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी पैकेट प्रयुक्त भाषा में होना चाहिए एवं 85 प्रतिशत हिस्से पर स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए ।
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