शहडोल:कलेक्‍टर ने सोशल मीडिया, समाचारों पत्रों में प्रकाशित खबरो को लिया संज्ञान

कलेक्‍टर ने सोशल मीडिया, समाचारों पत्रों में प्रकाशित खबरो को लिया संज्ञान


शहडोल। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट  तरूण भटनागर ने आम नागरिकों, समाजसेवी संगठनों द्वारा जिला शहडोल अंतर्गत सोन घडि़याल क्षेत्र, सोन नदी, समधिन नदी, बनास नदी, झापर नदी, कसेड़ नदी एवं सरफा नदी से रेत के अवैध उत्खघनन एवं परिवहन पर रोक लगाये जाने की शिकायतें एवं सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जिले के रेत एवं कोयला के अवैध उत्‍खनन परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित के आदेश जारी किया है।


    जारी आदेश में कहा गया है कि सोन घडि़याल क्षेत्र, सोन नदी, समधिन नदी आदि से स्वीकृत खदानों के अलावा अन्य जगहों को चिन्हित कर रेत एवं कोयला के अवैध खनन कर परिवहन किये जाने की प्राप्त शिकायतों के आधार पर खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों एवं घटित घटनाओं की रोकथाम किये जाने हेतु अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुतत किया गया है । शहडोल जिले में खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रेत एवं कोयला उत्खनन कर शांति भंग करने की प्रबल संभावना है और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है । जिला शहडोल में रेत, कोयला उत्खनन पर प्रभावी रूप से रोक लगाये जाने एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्त र्गत प्रतिबंधात्मपक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । 


          कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री तरूण भटनागर ने समस्त  जनसाधारण की सुविधा के लिए असामाजिक तत्वों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त  शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले की स्वीकृत खदानों के अतिरिक्त अन्य  सभी निम्नानुसार चिन्हित स्थलों से रेत एवं कोयला के अवैध उत्खतनन एवं परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंधात्मक आगामी आदेश तक के लिए लागू किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिला शहडोल, तहसील ब्यौंहारी के सोन घडि़याल क्षेत्र अन्‍तर्गत ग्राम सुखाड़, सथनी, बरहाई, नौढि़या  खामडांंड, जनकपुर, झिरिया, गोपालपुर तथा सोन नदी अंतर्गत पपौंध, दुअरा, तिखवा, पपौड़ एवं समधिन नदी अंतर्गत नौढिया, भोलहरा, भोलहरी, एवं झापर नदी के रसपुर से रेत का अवैध उत्खनन,परिवहन व भण्डांरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, जिला शहडोल, तहसील बुढ़ार अन्तर्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम जरवाही के बटली घाट से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर अन्तणर्गत मुड़ना नदी पर स्थित ग्राम नरवार, सरफा नाला पर स्थित ग्राम सिंहपुर, ग्राम छाता ग्राम बोड़री व ग्राम उधिया से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा,जिला शहडोल, तहसील गोहपारूअन्त र्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम धनगवां, छरौंछा नाला पर स्थित ग्राम सेमरा, गोड़ना नाला पर स्थित ग्राम धौनहा के बरमबाबा घाट के अतिरिक्त ग्राम चुहिरी, ग्राम लेदरा से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, तहसील सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत बड़खेरा, पोंगरी, नवलपुर, नंदना, खितोली, धुरवार, जमुआ से कोयला का अवैध उत्खनन,परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, तहसील बुढार क्षेत्र अंतर्गत रामपुर बटुरा, बिछिया, साबो, धनगवां से कोयला का अवैध उत्खनन,परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, तहसील जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवाही से कोयला का अवैध उत्खनन,परिवहन व भण्डायरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जिला शहडोल के उक्तक चिन्हांकित क्षेत्रों में रेत,  कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के निषेध हेतु प्रभावशील रहेगा।


           जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्रों द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक-एक प्रति इस कार्यालय एवं खनिज कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सहगोचर, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जावे। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका, नगरपरिषद, तहसीलदार आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थल पर चस्पा करें। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में सबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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